Explainer: संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथ-निरपेक्ष' शब्द जोड़ने पर विवाद क्यों?

कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ-निरपेक्ष शब्दों को जोड़ने से चुनी हुई सरकारों की नीतियों और विधायी कामों में कोई पाबंदी नहीं लगी है. बशर्ते ऐसे काम संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ न हों और संविधान के बुनियादी स्वरूप से छेड़छाड़ न करते हों.

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