ये कैसा इंसाफ... बॉक्सर विधायक जी पर कोई ऐक्शन नहीं, कैंटीनवाले का लाइसेंस जरूर हो गया रद्द

एफडीए ने अपने निलंबन आदेश में कहा कि ठेकेदार (अजंता कैटरर्स) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 का भी उल्लंघन किया है.

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