न्यायिक शक्ति का गलत उपयोग...अभिनेता दर्शन की ज़मानत पर SC ने कर्नाटक हाईकोर्ट की आलोचना की

कोर्ट ने कहा कि धारा 302 के मामले में गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत नहीं किए गए थे.यह प्रथम दृष्टया न्यायिक शक्ति का विकृत प्रयोग है.

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