धोखेबाज कंपनियों की खैर नहीं

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। अक्सर ऐसे मामले देखने या सुनने को मिलते हैं कि जब कोई ऑनलाइन सामान ऑर्डर करता है लेकिन बॉक्स में से साबुन या ई ंट जैसी चीजें निकलती हैं। इसके अलावा कई बार कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के लिए जिस तरह की सर्विस देने का वादा करती हैं, उसे पूरा करने से मुकर जाती हैं। ऐसे में एक आम आदमी क्या कर सकता है? जाहिर तौर पर कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है लेकिन अक्सर लोग कोर्ट-कचहरी के चक्क र में पड़ने से बचते हैं। हालांकि अब आप कंज्यूमर कोर्ट तक अपनी आवाज एक क्लिक में पहुंचा सकते हैं और उन कंपनियों को सबक सिखा सकते हैं, जो वादा खिलाफी पर उतारू हैं।
किसी कंपनी की शिकायत करने के लिए आप दो पोर्टल की मदद ले सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत की जगह केस दर्ज करना चाहें, तो ई जागृति पोर्टल की मदद ले सकते हैं।
पोर्टल पर दर्ज करें केस
अगर आपको कोई कंपनी ठगती है तो आप इस पोर्टल पर जाकर उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले https://e-jagriti.gov.in/ इस वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर कर लें। इसके लिए आपको खुद से जुड़ी कुछ जानकारी सही-सही उपलब्ध करानी होगी। जैसे कि नाम, पता और आपकी भूमिका।

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