राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म होने पर छिन जाते हैं ये अधिकार, मुश्किल हो जाता है चुनाव लड़ना
चुनाव आयोग के अनुसार अगर कोई राजनीतिक पार्टी 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ती है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है.
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