ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.

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