उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को सेना में बिताए गए वर्षों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. साथ ही, इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा.
Hindi