सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग कैडेटों की समस्या का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सोमवार को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग हुए कैडेटों को अगर सेना में डेस्क जॉब नहीं तो उन्हें कोई ऑफिस जॉब दी जानी चाहिए. यह सामाजिक न्याय का कानून है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें सुविधाएं और पुनर्वास मिले.
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