असम: कॉलेज छात्रा की हत्या के दोषी को मृत्युदंड
न्यायाधीश ने आदेश दिया, “इसलिए दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है और उसे मृत्यु तक फांसी पर लटकाया जाएगा.” अदालत ने मृत्युदंड के अलावा विभिन्न आरोपों के तहत एक साथ चलने वाली कई सजाएं भी सुनाईं.
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