Supreme Court आवारा कुत्तों के लिए NGO और Dog Lovers से पैसे क्यों मांग रहा है? | Stray Dogs

दिल्ली-NCR से शुरू हुआ आवारा कुत्तों का मामला अब पूरे देश में लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई एनजीओ या डॉग लवर इस केस की सुनवाई में शामिल होना चाहता है, तो पहले कोर्ट में पैसे जमा करने होंगे। NGO को देने होंगे ₹2 लाख और डॉग लवर को ₹25,000। यह रकम बर्बाद नहीं होगी, बल्कि कुत्तों के इलाज, नसबंदी और शेल्टर होम पर खर्च होगी। कोर्ट ने कई स|ख्त शर्तें भी लगाई हैं — अब सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा, हर वार्ड में अलग फीडिंग ज़ोन बनेंगे और आक्रामक/रेबीज़ संक्रमित कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये कदम सही है? अपनी राय कमेंट में बताइए। 

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