अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ झूठी खबरें छापने पर दिल्‍ली कोर्ट ने लगाई रोक, मान-सम्‍मान का दिया हवाला

कोर्ट ने आदेश दिया कि है जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक कोई भी नई झूठी या बिना सबूत वाली सामग्री प्रकाशित नहीं की जा सकती. अगर आरोपी पक्ष आदेश का पालन नहीं करते, तो गूगल, यूट्यूब, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री हटानी होगी.

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