जामा मस्जिद के पटाखा बाज़ार में नहीं दिखे ग्रीन क्रैकर्स, सुप्रीम कोर्ट ने दी शर्तों के साथ मंज़ूरी
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 18 से 20 अक्टूबर तक सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही NEERI-PESO अप्रूव्ड ग्रीन पटाखे बेचे और फोड़े जा सकते हैं.
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