फर्जी दस्तावेज पर अब सीधे एक्शन, नकली और घटिया दवाई बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस होगा रद्द

सरकार ने औषधि नियम 1945 की कई धाराओं जैसे 29बी, 66बी, 84एफ, 93ए, 122डीबीए, 122क्यू और 150एल में संसोधन किए हैं. अब अगर कोई कंपनी फर्जी जानकारी और दस्तावेजों का हेरफेर करती पाई गई तो उसे कारण बताओ नोटिस देने के बाद प्रतिबंधित किया जा सकेगा. यानी, कंपनी के अपने दस्तावेज ही उसके खिलाफ सबूत बन जाएंगे.

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