बिहार के वोटर हैं तो समझें क्या है SIR, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी

ड्राफ्ट रोल में शामिल होने के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है. अगर कोई मतदाता बिना दस्तावेज दिए फार्म जमा करेगा तो भी उसका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा. अगर मतदाता के पास आयोग के सुझाए 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो ERO स्थानीय स्तर पर आकर उसका वेरिफिकेशन करेंगे.

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