पैन-आधार लिंक नहीं तो होगी परेशानी, ITR फाइलिंग से लेकर बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट पर होगा सीधा असर

Aadhaar–PAN linking : अगर आपका PAN, आधार से लिंक नहीं है और डिएक्टिवेट हो गया है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. अगर किसी तरह आपने रिटर्न फाइल भी कर दिया है, तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा.

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