केंद्र के कानून का स्वागत, पर झूठे केस में गिरफ्तार करने वालों को भी जेल भेजने का हो प्रावधान : मनीष सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि इस क़ानून में यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री झूठे आरोपों में जेल भेजा जाता है, और बाद में वह बरी हो जाता है तो अरेस्ट करने वाले अधिकारी, अरेस्ट करने वाली एजेंसी के मुखिया और अरेस्ट कराने वाली सरकार के मुखिया (प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री, जो भी उस समय रहे हों) को उतने साल के लिए जेल भेजा जाएगा, जितने साल की सज़ा वाले झूठे आरोप उस वक्त लगाए गए थे.
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