आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस ट्रांसफर करने से इनकार
जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता. उन्होंने ट्रांसफर याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप जो भी करना चाहें, यह स्थानांतरण का आधार नहीं है.
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