वक्फ अल्लाह का होता है, लेकिन जमीन... सुप्रीम कोर्ट में SG तुषार मेहता की ये हैं टॉप दलीलें

वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई. इस बहुप्रतीक्षित मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कई ठोस और धारदार तर्क पेश किए. उन्होंने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कोई दावा नहीं ठोका जा सकता, चाहे वह 'वक्फ बाय यूजर' क्यों न हो. कोर्ट को यह भी आगाह किया गया कि अगर अंतरिम आदेश से वक्फ संपत्तियों पर रोक नहीं लगी और इस बीच जमीनें वक्फ के हवाले हो गईं, तो उन्हें वापस लाना लगभग असंभव होगा.

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